जिन 17 जातियों को योगी सरकार obc कैटेगरी से sc में शामिल करने की बात कही थी उसपे up हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है..
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| 17 जातियों को sc में शामिल करने पर up हाईकोर्ट ने लगाई रोक |
उत्तर प्रदेश योगी सरकार को 17 जातियों को obc से sc में शामिल करने की कोशिश नाकाम रही
काईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार नही कर सकती sc/st में बदलाव सिर्फ संसद को ही sc/st में बदलाव करने का
अधिकार है
योगी सरकार ने 24 जून को शासनादेश जारी किया था, 17 जातियो को sc अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए योगी सरकार ने इन 17 जातियों को अनुसूचित जाती का प्रमाणपत्र देने का फैसला किया था.
- निषाद
- बिंद
- मल्लाह
- केवट
- कश्यप
- भर
- धीवर
- बाथम
- मछुआरा
- प्रजापति
- राजभर
- कहार
- कुम्हार
- धीमर
- मांझी
- तुरहा
- गौड़
योगी सरकार ने इन जातियों को बताया कि आर्थिक और सामाजिक रूप से ज्यादा पिछड़ी हुई है और इनको आगे बढ़ने के लिए अनुसूचित sc में शामिल करने का एलान किया था तथा जिला अधिकारीयों को इन 17 जातियों के परिवारों को अनुसूचित जाति प्रमाद पत्र जारी करने का आदेश दिया गया.

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